ब्लैकमेलिंग की कहानी भारत में बहुत पुरानी है, पुरानी फिल्मो में हम देखते थे विलन कभी लेटर तो कभी फोटो के माध्यम से हीरोइन को ब्लैकमेल करके हीरो का दिल तोड़ने या छोड़ने पर मजबूर कर देता था, उस समय भी ट्रिक के माध्यम फोटो या सिग्नैचर बन जाते थे, आज टेक्नोलॉजी साथ ब्लैकमेलिंग के व्यवसाय में भी तकनिकी का प्रयोग होने लगा है और इसमें सबसे ज्यादा प्रचलन में है वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करना और ब्लैकमेल करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर द्वारा आपके फोटो या वीडियो का यूज़ किया जाता है, मतलब वो वीडियो और फोटो को एक अलग ही रंग दे देता है की आपका आत्मविस्वास भी हिल जायेगा।
नया धंदा नए लोग
आजकल वीडियो कॉल के माध्यम से पहले आपको उत्तेजित करेंगे और जब आप उनके जाल में फस जायेगे तो कॉल काट कर आपको उतनी क्लिप भेज देंगे जिमसे आपकी शक्ल और आपका प्राइवेट अंग दिख रहा होता है, ये बहुत प्रचलन में सायबर सेल इसमें निरंतर लगा हुआ है।
ब्लैकमेल करने पर कौन सी धारा लगती है
क्या कानून में ब्लैकमेल करना दंडनीय अपराध है ? जी हा, भारतीय कानून में ऐसे कई प्रावधान है जिनके तहत वीडियो के साथ ब्लैकमेल करना दंडनीय अपराध है। ब्लैकमेलिंग आपराधिक धमकी का एक रूप है। अगर कोई आपके सम्मान या संपत्ति को चोट पहुंचाने के लिए आपको वीडियो के साथ ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
अक्सर अपराधी पीड़ित को जबरदस्ती या मांग करके वीडियो के साथ ब्लैकमेल करते हैं, जो कि गैरकानूनी है। यह जबरदस्ती वसूली करने के बराबर है, जो आईपीसी के सेक्शन 384 के तहत दंडनीय अपराध है। जिसके तहत पीड़ित केस फाइल कर सकता है।
पीड़िता के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 108(1)(i)(a) के तहत अधिकार है कि वह अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से संपर्क करे और मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति के बारे में बताये, जिस पर उसे शक है कि वह किसी भी अश्लील सामग्री को पब्लिक में बाँट सकता है। मजिस्ट्रेट के पास ऐसे व्यक्तियों को हिरासत में लेने और पीड़ित के वीडियो को प्रसारित करने से बैन लगाने के बांड पर साइन करने का अधिकार है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 292 का यूज़ ब्लैकमेलिंग के पीड़ित द्वारा किया जा सकता है, जहां अपराधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पीड़ित की अश्लील तस्वीरों का खुलासा करने की धमकी देता है।
इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66E के तहत, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी वीडियो कैप्चर करके या किसी व्यक्ति की तस्वीरें प्रसारित करके उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन करने के लिए केस फाइल किया जा सकता है।
इसी तरह, अगर किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए उसका वीडियो प्रसारित किया तो ब्लैकमेलर के खिलाफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 के तहत केस फाइल किया जा सकता है।
इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 ए ब्लैकमेलर के खिलाफ एक ऐसा कानूनी हथियार है, जहां वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने और प्रसारित करने के लिए छिपे हुए कैमरों का यूज़ करना दंडनीय अपराध है।
अगर कोई आपको वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करे, तो क्या करें?
ब्लैकमेलर की धमकियों का पालन ना करें – बिना डरे केस को अपने हाथ में लें। आपको धमकी देने के लिए ब्लैकमेलर द्वारा की गई मांगों को पूरा ना करें। ऐसा करने से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे और ब्लैकमेलर अपने मकसद को अंजाम देगा।
पुलिस को सूचित करें – जबरदस्ती वसूली और ब्लैकमेलिंग एक दूसरे से जुड़े अपराध हैं। अगर ब्लैकमेलर आपको मॉर्फ्ड वीडियो या किसी संवेदनशील पर्सनल वीडियो को पब्लिक्ली प्रसारित करने की धमकी देता है, तो पहले पुलिस को सूचित करें। अगर ब्लैकमेलर आपका पर्सनल वीडियो इंटरनेट पर फैलाने के लिए ब्लैकमेल करता है, तो आप यह रिपोर्ट भी कर सकते है।
एडवोकेट से सलाह करें – ब्लैकमेलिंग के ऐसे मैटर्स को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा करना अक्सर मुश्किल होता है, जब तक कि आपको उन पर पूरा भरोसा नहीं होता। इस सिचुएशन में आप एक लॉयर जैसे कानूनी पेशेवरों की मदद ले सकते हैं, जो न केवल आपकी प्राइवेसी की रक्षा करेंगे बल्कि साथ में आपको उचित न्याय दिलाने में भी मदद करेंगे। लीड इंडिया आपको शिकायत दर्ज करने की प्रोसेस में सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए भारत में कुशल साइबर क्राइम लॉयर्स की एक लम्बी लिस्ट प्रदान करता है।
गुमनाम रूप से साइबर क्राइम की रिपोर्ट करें – साइबर क्राइम और ब्लैकमेलिंग का शिकार होने पर आप www.cybercrime.gov.in पर गुमनाम रूप से अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं।
साइबर सेल में रिपोर्ट – आप किसी भी शहर में साइबर क्राइम की कम्प्लेन करने के लिए साइबर सेल से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम का कोई एरिया नहीं होता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग – अगर आप भी ऐसी मुश्किलों का सामना कर रही हैं और किसी अन्य सोर्स से मदद नहीं ले पा रही हैं, तो आप राष्ट्रीय महिला आयोग को ब्लैकमेल किए जाने की शिकायत लिख सकती हैं।