मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं

भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि
हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा
उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
इसलिए हमारे संविधान ने देश के नागरिको को कुछ मौलिक अधिकार हैं। जो हमारी उन्नति और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मौलिक अधिकारों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र या राज्य सरकार भी इनका हनन नहीं कर सकती और इनकी रक्षा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है।

मौलिक अधिकार क्या है

मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा, समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाती, वंश, धर्म, भाषा, प्रांत, रंग अथवा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के मध्य किया गया है। आइये जानते हैं कि हमारे मूल अधिकार कौन से हैं। भारत के संविधान के मुताबिक़ हमारे 6 मूल अधिकार इस प्रकार हैं-

6 मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं

1. समता या समानता का अधिकार

2. स्वतंत्रता का अधिकार

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

आइये विस्तार से जानते हैं कि प्रत्येक मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है और क्या कहता है।

मौलिक अधिकार कौन-कौन से हैं

1 –

समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक

संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार भारत के किसी भी नागरिक से साथ, धर्म, वंश, जाति लिंग या जन्‍म स्‍थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। साथ ही इसमे भारत के सभी नागरिको के लिए रोजगार के अवसरों में समानता को भी शामिल किया गया है।

2 –

स्वतन्त्रता का अधिकार – 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक

अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें समाहित अन्य अधिकार इस प्रकार हैं- शिक्षा का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी जगह इकट्ठा होने का अधिकार, संघ, संस्था या यूनियन बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने-जाने तथा निवास करने का अधिकार और जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्‍यवसाय को चुनने का अधिकार, किसी आरोप में फंस जाने पर दोष सिद्ध होने तक संरक्षण का अधिकार।

प्राण और दैहिक स्‍वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। इसमे 19 (1) (क) के अंतर्गत आने वाला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्दर प्रेस यानी मीडिया को भी रखा गया है। इस लिहाज से ये एक काफी महत्वपूर्ण अधिकार है।

3 –

शोषण के विरुद्ध अधिकार – अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक

अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरूद्ध अधिकारों का वर्णन है। इस अधिकार के तहत कोइ भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या यहाँ तक कि सरकार भी देश के किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। पहले हमारे देश में बेगार, बाल श्रम की प्रथा थी। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार से मिली शक्ति के कारण ही इस कुरीती का अंत हो सका।

अब कोइ भी 14 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री या घरों में काम पर नहीं रख सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण हो तो वो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है।

4 –

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह सुनिश्चित किया गया है कि देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतन्त्र है। वो किसी भी धर्म में विश्‍वास रख सकता है उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का यही अधिकार सिक्ख धर्म को मानने वाले लोगो को किरपाण रखने की आजादी देता है।

इसी में आता है किसी भी धार्मिक संस्था, संगठन या संस्था की अभिवृद्धि का अधिकार।, इसी के तहत धार्मिक चंदे आदि का संकलन किया जाता है। इसी के तहत कुछ शिक्षण संस्‍थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा प्रार्थना में शामिल होने या ना होने की स्वतन्त्रता भी मिली है।

5 –

सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार – अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक

सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति विशेष की रक्षा करने तथा उसकी उन्नति करने का अधिकार है, इसमे अल्‍पसंख्‍यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्‍थाएं चलाने का अधिकार भी है जैसे मदरसे आदि। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ऐसा करने से किसी अन्य वर्गों को हानि नही पहुंचनी चाहिए। इसी के तहत अल्‍पसंख्‍यक-वर्गों के हितों के संरक्षण की बात होती है।

6 –

संवैधानिक उपचारों का अधिकार – अनुच्छेद 32

आख़िरी और सबसे महत्त्वपूर्ण फंडामेंटल राईट यानी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 32 में भारत के नागरिको के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्यवस्था की गई है।

अगर व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वो वकील से परामर्श करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इन संवैधानिक उपचारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है।

Comments are closed.