भारत का संविधान

संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। [जानिए अब तक कितने संसोधन हुए संबिधान में ]
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के प्रावधानों के अनुसार किया गया।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को डॉ सच्चिदानंद की अध्यक्षता में हुआ।
11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
डॉ भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण अंतिम रूप से किया।
26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनिमित हुआ।
26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ। भारत इसी दिन से गणतंत्र बना।
मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं।
भारतीय संविधान का दो तिहाई भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
भारतीय संविधान की निर्माण में विभिन्न देशों के संविधान से उनके महत्वपूर्ण तत्व लिए गए है।
भारतीय संविधान के स्रोत
राष्ट्र विविध स्रोत
संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतन्त्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, न्यायधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात।
ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता व विधि निर्माण की प्रक्रिया।
आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध।
ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य सम्बन्ध तथा शक्तियों का विभाजन, समवर्ती सूचि का प्रावधान।
सोवियत रूस मूल कर्त्तव्य।
जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन पद्धत्ति।
कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना।
दक्षिण अफ्रीका संविधान संसोधन की प्रक्रिया।
जर्मनी (वाइमर संविधान) आपात्कालीन उपबंध
संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है।
42 संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में ‘पंथ निरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ तथा ‘और अखण्डता’ शब्द जोड़े गए।
संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं प्रावधान
भाग अनुच्छेद प्रावधान
भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण
भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता
भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार
भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भाग 4ए अनुच्छेद 51ए मौलिक कर्त्तव्य
भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार
भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 राज्य सरकार से सम्बंधित
भाग 7 अनुच्छेद 238 7 वें संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया है।
भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243ओ पंचायते
भाग 9 अनुच्छेद 243पी से 243जेडजी नगरीय निकाय
भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंध
भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन
भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन
हिंदी में प्राधिकृत पाठ।
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ
पहली अनुसूची – इसमें भारतीय संघ के 29 घटक राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रो का उल्लेख है।
दूसरी अनुसूची – पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन।
तीसरी अनुसूची – सपथ ग्रहण का प्रारूप।
चौथी अनुसूची – राज्यों एवं संघ क्षेत्रो का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व।
पांचवी अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियाँ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में।
छठवी अनुसूची – असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है।
सातवी अनुसूची – केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
आठवी अनुसूची – में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है।
नौवीं अनुसूची – पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गयी। इसमें राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख है।
दसवी अनुसूची – दल बदल सम्बन्धी प्रावधान। 52 वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया।
ग्यारहवीं अनुसूची – इसमें पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों का उल्लेख है। 73 वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया।
बारहवीं अनुसूची – नगरीय निकायों के 18 विषय। 74 वें संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया।

भारतीय संविधान की अनुसूचियां
पहली अनुसूची – (अनुच्छेद 1 तथा 4) – राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन।
दूसरी अनुसूची – [अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221] – मुख्य पदाधिकारियों के वेतन-भत्ते [7]

भाग-क : राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन-भत्ते,
भाग-ख : लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति के वेतन-भत्ते,
भाग-ग : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते,
भाग-घ : भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षकके वेतन-भत्ते।

तीसरी अनुसूची – [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219] – व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जानेवाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं।
चौथी अनुसूची – [अनुच्छेद 4(1),80(2)] – राज्यसभा में स्थानों का आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से।
पाँचवी अनुसूची – [अनुच्छेद 244(1)] – अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध।
छठी अनुसूची – [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] – असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय मे उपबंध।
सातवीं अनुसूची – [अनुच्छेद 246] – विषयों के वितरण से संबंधित सूची-1 संघ सूची, सूची-2 राज्य सूची, सूची-3 समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची – [अनुच्छेद 344(1), 351] – भाषाएँ – 22 भाषाओं का उल्लेख।
नवीं अनुसूची – [अनुच्छेद 31 ख ] – कुछ भुमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य करण।
दसवीं अनुसूची – [अनुच्छेद 102(2), 191(2)] – दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर अ
ग्यारवीं अनुसूची – पन्चायती राज/ जिला पंचायत से सम्बन्धित यह अनुसूची संविधान मे 73वे संवेधानिक संशोधन (1993) द्वारा जोड़ी गई।
बारहवीं अनुसूची – यह अनुसूची संविधान मे 74 वे संवेधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

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